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पटना HC की निगरानी में शेल्टर होम कांड की जांच, 2 हफ्ते में CBI दे जांच रिपोर्ट

बिहार सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग करने और स्पेशल कोर्ट में इसकी जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया

FP Staff

मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम रेप कांड मामले की जांच पटना हाईकोर्ट की निगरानी में होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की बेंच ने सोमवार को इस मामले में सीबीआई को दो हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी से अभी तक इस केस में की गई कार्रवाई का भी ब्योरा (डीटेल) मांगा है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने हाईकोर्ट से इस मामले में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग करने और स्पेशल कोर्ट में इसकी जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में ललित किशोर ने कहा कि हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार से राज्य के सभी शेल्टर होम्स के बारे में भी जानकारी देने को कहा है.

TISS, मुंबई ने सोशल ऑडिट में किया था नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का खुलासा

बता दें कि इस साल के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका सुधार गृह (शेल्टर होम) में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था.

मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है. पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी. पीड़ित लड़कियों ने बताया कि जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को निर्वस्र (बिना कपड़ों) पाती थीं.

इस घटना के सामने आने के बाद नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई है.

गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश ठाकुर (फोटो: न्यूज़18)

मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके अलावा शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया गया है.

28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी. इस हाई प्रोफाइल केस में कई आरोपी जेल में हैं.