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पूर्व मुख्यमंत्री एक माह में खाली करें सरकारी बंगला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों- उमा भारती, कैलाश जोशी और दिग्विजय सिंह को अपना भोपाल स्थित बंगला खाली करना पड़ेगा

FP Staff

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित शासकीय बंगलों को एक माह में खाली कराने का आदेश दिया है. इस आदेश के साथ ही मध्यप्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों - उमा भारती, कैलाश जोशी (दोनों बीजेपी) और दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) को अपना भोपाल स्थित बंगला खाली करना पड़ेगा.

जस्टिस हेमंत कुमार गुप्ता और जस्टिस एके श्रीवास्तव की सदस्यता वाली जबलपुर हाईकोर्ट की एक पीठ ने विधि (लॉ) छात्र रौनक यादव द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित शासकीय बंगले एक माह में खाली कराया जाए.


इस आदेश के साथ पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन शासकीय बंगला आवंटन किए जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की थी.

याचिका में मध्यप्रदेश सरकार के अलावा मध्यप्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों उमा भारती, कैलाश जोशी (दोनों बीजेपी) एवं दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) को पक्षकार बनाया गया था. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपिन यादव ने पैरवी की.

पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उत्तर प्रदेश के तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के आम नागरिक हैं ऐसे में उन्हें यह विशेष सरकारी सुविधा ताउम्र उपलब्ध नहीं होनी चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में मनमाना नियम बताते हुए रद्द कर दिया था. इसके बाद यूपी सरकार ने दोबारा कानून बना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून की वैद्यता को भी खत्म कर दिया था.

(इनपुट भाषा से)