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सुनवाई में मैकडॉनल्ड्स की दो टूक- बख्शी के साथ विवाद सुलझाना संभव नहीं

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ दायर याचिका का जवाब एक सप्ताह के भीतर दें.

Bhasha

फास्टफूड चेन चलाने वाली कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Companies Law Appellate Tribunal) को गुरुवार को जानकारी दी कि उसके उत्तरी और पूर्वी भारत के जॉइंट बिजनेस पार्टनर विक्रम बख्शी के साथ विवाद सुलझाना संभव नहीं है.

एनसीएलएटी ने इसके बाद दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ दायर याचिका का जवाब एक सप्ताह के भीतर दें. ट्रिब्यूनल ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों से कहा था कि वे आपस में बातचीत करके 30 अगस्त तक विवाद को सुलझाने की कोशिश करें.


सुनवाई के दौरान मैकडॉनल्ड्स के वकील ने कहा कि बख्शी के साथ विवाद सुलझाना संभव नहीं है. ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय करते हुए कहा, ‘हमारे पास सौहार्दपूर्ण हल की कोई उम्मीद नहीं है.’

बता दें कि मैकडॉनल्ड्स ने 21 अगस्त को उत्तर और पूर्वी भारत में कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड (सीपीआरएल) से संचालित 169 आउटलेट्स का अनुबंध रद्द कर दिया था. सीपीआरएल मैकडॉनल्ड्स और बख्शी का संयुक्त उपक्रम है.

अगर सीपीआरएल बंद हो जाता है, तो उत्तर और पूर्व भारत में मैकडॉनल्ड्स के दीवानों को अपने प्रिय बर्गर, मैकपफ और मैक ड्रिंक्स जैसे तमाम कंपनी के प्रॉडक्ट्स से महरुम रहना पड़ सकता है.