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लखनऊ मेट्रो: प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो हो सकती है सजा-ए-मौत

लखनऊ मेट्रो में सफर करने के लिए नियमों की अनदेखी की तो भरना पड़ेगा हर्जाना

FP Staff

लंबे इंतजार के बाद बुधवार सुबह 6 बजे लखनऊ मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू हो गई. मेट्रो की पहली सवारी के लिए लोगों में गजब उत्साह देखने को मिला. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी पहली मेट्रो की सवारी का गवाह बनने के लिए सुबह 6 बजे ही ट्रांसपोर्टनगर और चारबाग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए. मगर लखनऊ मेट्रो में सफर करने के लिए नियमों की अनदेखी करना यात्रियों को भारी पड़ सकती है.

लखनऊ मेट्रो में नियम और कानून


लखनऊ मेट्रो में बिना टिकट यात्रा या उससे ज्यादा यात्रा करने पर किराया और 50 रुपए जुर्माना देना होगा. या फिर एक महीने की जेल हो सकती है. शराब पीकर यात्रा करने या हंगामा करने पर टिकट कैंसिल होगा और 500 रुुपए जुर्माना देना होगा.

आपत्तिजनक चीजें लेकर जाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा. खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने पर 5000 रुपए जुर्माना और चार साल की जेल होगी. मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के अंदर प्रदर्शन करने या विज्ञापन चस्पा करने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

बिना अनुमति के प्रवेश पर 3 महीने की जेल, 250 रूपए जुर्माना या फिर दोनों. मेट्रो को रोकने की कोशिश करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना या फिर 4 साल की जेल. मेट्रो स्टेशन या उसके भीतर अवैध रूप से दुकान चलाने पर 6 महीने की जेल या फिर 500 रुपए का जुर्माना.

बिना वजह अलार्म बजाने पर 1 साल की जेल, 1 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों. अवैध रुपए से टिकट बेचने पर 3 महीने की जेल या 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों. रेलवे ट्रैक, ट्रेन तोड़ने या कोशिश करने पर 10 साल की जेल या उम्र कैद या फिर सजा-ए-मौत. मेट्रो रेल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की जेल.

(साभार न्यूज 18)