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गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत सात अभियुक्‍तों पर आरोप तय

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रजापति और अन्य के खिलाफ 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्‍ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था

Bhasha

लखनऊ की एक विशेष अदालत में सामूहिक बलात्‍कार मामले के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह अन्‍य अभियुक्‍तों के खिलाफ आज आरोप तय कर दिए गए.

विशेष पॉक्‍सो अदालत के न्‍यायाधीश उमाशंकर शर्मा की अदालत में प्रजापति और मामले के सहअभियुक्‍तों विकास, आशीष, अशोक, अमरेंद्र, चंद्रपाल और रूपेश्‍वर के खिलाफ धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्‍कार), 354 अ (1) (यौन उत्‍पीड़न), 509 (शीलभंग), 504 (जानबूझकर अपमानित करना) और 506 (धमकाना) के तहत आरोप तय किए गए. प्रजापति, विकास, आशीष तथा अशोक पर पॉक्‍सो कानून के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.


अदालत ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्‍य दर्ज कराने के लिए आगामी एक अगस्‍त की तारीख तय की है. गायत्री समेत मामले के सभी अभियुक्‍त जेल में हैं और सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच उन्‍हें अदालत में पेश किया गया.

18 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा

न्‍यायालय ने अभियुक्‍त विकास वर्मा की हाजिरी माफी की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्‍ट्या सबूत हैं.

मालूम हो कि मामले के विवेचनाधिकारी ने गत तीन जून को 824 पन्‍नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें 24 लोगों की गवाही शामिल की गयी थी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रजापति और मामले के अन्‍य अभियुक्‍तों के खिलाफ गत 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्‍ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने प्रजापति तथा मामले के अन्‍य अभियुक्‍तों पर उससे बार-बार बलात्कार करने तथा उसकी बेटी पर भी बुरी नजर रखने का आरोप लगाया था.

प्रजापति को कड़ी मशक्‍कत के बाद गत 15 मार्च को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था.