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Right to privacy: निजता का अधिकार जरूरी प्रतिबंधों से परे नहीं: कानून मंत्री

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कि सरकार पहले से ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानती आई है

FP Staff

निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार इस फैसले का सम्मान करती है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कि सरकार पहले से ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानती आई है. कानून मंत्री ने कहा, 'कोर्ट ने यह कहा है कि निजता का अधिकार जरूरी प्रतिबंधों से परे नहीं है.' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इसमें दखल दे सकती है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने डेटा सुरक्षा के लिए उच्च-स्तरीय समिति बनाई है. उन्होंने आधार सिस्टम का भी बचाव किया और कहा कि दुनिया ने इसकी तारीफ की है.

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार की दलील थी कि संविधान नागरिक की निजता को मौलिक अधिकार से अलग ना करने की गारंटी नहीं देता है.

आधार पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एकमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अधिकार जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है. कोर्ट के आदेश से साफ है कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी पर सरकार का कोई हक नहीं होगा. अगर किसी नागरिक की निजी जानकारी लीक होती है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर कुछ नहीं कहा है. मतलब ये बहस बनी हुई है कि आधार को अनिवार्य बनाया जाए या नहीं.