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संघ प्रमुख भागवत को झंडा फहराने से रोकने के लिए जारी हुए सर्कुलर?

सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य के सभी सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा विभागों के प्रमुख द्वारा फहराया जाना चाहिए

FP Staff

केरल सरकार ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया. इस सर्कुलर को राज्य के सभी संस्थानों को भेजा गया है, जिसमें गणतंत्र दिवस मनाने के तरीके और प्रक्रिया को समझाया गया है.

सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य के सभी सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा विभागों के प्रमुख द्वारा फहराया जाना चाहिए.


इस सर्कुलर को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केरल के पलक्कड़ जिले के एक मैनेजमेंट स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का तिरंगा फहराने का कार्यक्रम में है. इस सर्कुलर के जारी हो जाने के बाद अब उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं रह गया है.

न्यूज-18 की खबर के मुताबिक, सर्कुलर जारी होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मौजूदा केंद्रीय नियमों के आधार पर ही इसे जारी किया गया है. सर्कुलर जारी करने वाले जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि इसे जारी करने में थोड़ी देरी हो गई है. यह डिपार्टमेंट पहले भी ऐसे कई सर्कुलर जारी कर चुका है.

पिछले साल 15 अगस्त को मोहन भागवत ने एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में झंडा फहराया था. वो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भी वैसा ही कुछ करना चाहते हैं जिससे राज्य की लेफ्ट सरकार दबाव में आ जाए.

पिछले साल राज्य की विजयन सरकार से मोहन भागवत की टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. भागवत ने उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें जिला कलेक्टर ने आदेश दिया था कि सरकारी स्कूलों में केवल स्कूल के अधिकारी ही स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता कर सकते हैं.

इस बार ऐसा कोई आदेश तो नहीं है लेकिन संघ प्रमुख बहुत सुरक्षित तरीके से एक ऐसे स्कूल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं जो संघ द्वारा नियंत्रित है.