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इंदौर: 4 माह की मासूम से रेप केस में 22 दिन में फैसला, दोषी को सजा-ए-मौत

इंदौर के राजवाड़ा इलाके में 19 अप्रैल की रात चार माह की मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में जिला अदालत ने 22 दिन में फैसला सुना दिया है

FP Staff

मध्य प्रदेश के इंदौर में चार साल की मासूम से हुए रेप और हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. यह शहर का पहला मामला होगा जिसमें कोर्ट ने महज 22 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया है.

इंदौर के राजवाड़ा इलाके में 19 अप्रैल की रात आरोपी ने चार माह की मासूम के साथ ज्यादती कर उसे मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना के दूसरे दिन यानी 21 अप्रैल को ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

इस वीभत्स घटना के बाद पूरे शहर में रोष का माहौल था और लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने वकीलों से अपील की थी कि वो आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे.

रेप की घटना वाले दिन राजवाड़ा पैलेस के पास खुले में ही मासूम अपने परिवार के साथ सो रही थी. उसी समय नवीन नाम के शख्स ने बच्ची को वहां से उठा ले गया. सीसीटीवी फूटेज में देखा गया था कि वह बच्ची को कंधे पर लेकर जा रहा है. उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसे ऊंचाई से फेंक दिया जिसके उसकी मृत्यु हो गई. मासूम के शरीर को एक बिल्डिंग के बेसमेंट से बरामद किया गया था.

इंदौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में हुए पोस्ट मार्टम में कहा गया था कि हत्या से पहले मासूम के साथ रेप किया गया था. मासूम के निजी अंगों पर चोट के निशान थे.