view all

हिमाचल: सरकार ने पेंशन के लाभ के लिए उम्र सीमा को घटाया

पेंशन का लाभ देने के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है. हांलांकि 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के फायदे देने के लिए आयु की कोई शर्त नहीं होगी

Bhasha

हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देने के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी है. इसके अलावा बोर्ड और निगमों के प्रमुख/उप-प्रमुखों, गैर-सरकारी सदस्यों को तुरंत प्रभाव से इस सुविधा के दायरे से बाहर कर दिया है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई पहली बैठक में घोषणा की गई कि 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के फायदे देने के लिए आयु की कोई शर्त नहीं होगी.


मंत्रिमंडल ने आगामी 9 जनवरी से 12 जनवरी तक धर्मशाला में राज्य विधानसभा का पहला सत्र आयोजित करने का भी फैसला किया जिसमें नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव किया जाएगा.

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से बाहर होने वाली सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं पर फिलहाल के लिए रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं.

एक अन्य फैसले में, राज्य की नवगठित बीजेपी सरकार ने पिछले 6 महीनों में पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा का भी फैसला किया.

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जयराम ठाकुर को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वर्तमान सरकार कांग्रेस के शासन में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों का सम्मान करेगी.