view all

वेज कोड बिल: 18,000 रुपए से ज्यादा वेतन वाले भी मजदूर

अभी जो कानून है उसके तहत 18,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पाने वाले मजदूर नहीं माने जाते हैं

Bhasha

लेबर मिनिस्ट्री अगले महीने शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में वेज कोड बिल को ला सकती है. इस बिल के जरिए सभी तरह के उद्योगों में श्रमिकों को एक न्यूनतम मजदूरी दिलाने का प्रस्ताव है. इसमें अब वे कामगार भी शामिल होंगे जिन्हें 18,000 रुपए से अधिक का मासिक वेतन मिलता है.

अभी जो कानून है उसके तहत 18,000 रुपए से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले मजदूर नहीं माने जाते हैं.


मॉनसून सत्र में आ सकता है बिल

वेज कोड बिल के बारे में प्रश्न करने पर श्रम सचिव एम. साथियावथी से कहा, 'हम इसे अगले महीने संसद के मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेंगे.'

श्रम के मुद्दों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनायी गई मंत्रालयी समिति इस संहिता को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. लेबर मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री की अनुमति के बाद इसके मसौदे को कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया में है.

यह बिल केंद्र सरकार को अलग-अलग सेक्टर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की शक्ति प्रदान करेगी और राज्यों को उसका पालन करना होगा. हालांकि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में इससे अधिक न्यूनतम मजदूरी तय कर सकते हैं.