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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति 18 अगस्‍त को बताएं कि वह जांच में कब शामिल होंगे

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में जांच में शामिल होना चाहिए, जो जांच अभी चल रही है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई के पास पहुंचना चाहिए और वे तबतक विदेशों में यात्रा नहीं कर सकते.

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस पर मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.


सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि लुकआउट नोटिस (एलओसी) का मतलब यह नहीं है कि कार्ति को जेल भेज दिया जाएगा. ये इसलिए किया गया ताकि वो विदेश जाने से पहले एजेंसियों को सूचित करें.

मद्रास हाईकोर्ट ने एलओसी पर अंतरिम रोक लगाई लेकिन ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि ये एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई.

सुनवाई के दौरान सीजेआई खेहर ने एएसजी तुषार मेहता से कहा कि एेसा ही लगा जैसे सीबीआई कार्ति को जेल में डाल देगी. हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही कार्ति के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई. नतीजतन लुक आउट नोटिस फिर प्रभावी हो गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ति 18 अगस्‍त को बताएं कि वह जांच में कब शामिल होंगे.