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AIADMK सिंबल विवाद: चुनाव आयोग ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा

चुनाव आयोग ने दावा करने वाले पक्षों को इस बारे में 13 नवंबर तक लिखित तौर पर अपनी राय रखने का निर्देश दिया है

FP Staff

चुनाव आयोग ने बुधवार को एआईएडीएमके के 'दो पत्ती' चुनाव चिन्ह पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आयोग ने दावा करने वाले पक्षों को इस बारे में 13 नवंबर तक लिखित तौर पर अपनी राय रखने का निर्देश दिया है.


पिछले साल दिसंबर में जे जयललिता के निधन के बाद सत्ताधारी एआईएडीएमके पार्टी के दो धड़ों ने 'दो पत्ती' चुनाव चिह्न पर अपना दावा जताया था. मामला मद्रास हाईकोर्ट और सुपीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने चुनाव आयोग को इस संबंध में फैसला करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी थी.

जिन दो गुटों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है उनमें से एक गुट  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम का है. जबकि दूसरा गुट जेल में बंद शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन का गुट है.

तमिलनाडु में 17 नवंबर से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव आयोग पर दबाव है कि वो समय रहते इस बारे में फैसला ले.