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जानिए आखिर ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर्स से क्यों नाराज है चुनाव आयोग

चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी को ईसी ने बताया गैर-कानूनी

FP Staff

चुनाव आयोग ने वोटिंग खत्म होने के पहले से माडिया से ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषकों और अन्य दूसरी भविष्यवाणियों या अनुमानों को प्रकाशित और प्रसारित न करने के लिए कहा है.

सभी अखबारों और न्यूज चैनलों के लिए जारी की गई एडवाइजरी में चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की भविष्यवाणी या अनुमान जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 ए की भावना के खिलाफ है. इसलिए आने वाले चुनावों में इसे प्रकाशित/प्रसारित करने से परहेज करें.


कानून की धारा 126 ए मीडिया को वोटिंग के 48 घंटे पहले से लेकर जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक एग्जिट पोल दिखाने से प्रतिबंधित करती है. आयोग ने कहा कि एक चैनल पर शो के दौरान अलग-अलग फील्ड्स से मौजूद पैनलिस्टों और राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले से ही राजनीतिक दलों को मिलने वाली सीटों का अनुमान व्यक्त किया था.

आयोग ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी चैनलों से आगे निकलने के लिए इस तरह का प्रसारण उचित नहीं है, इसलिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में सभी तरह की मीडिया को इस तरह के कार्यक्रम को प्रकाशित/प्रसारित न करने की सलाह दी जाती है.