दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एआईएडीएमके के उप-महासचिव टीटीवी दिनाकरन और उनके सहयोगी मल्लिकार्जुन को चुनाव आयोग के अधिकारियों को घूस की पेशकश करने के मामले में जमानत दे दी है.
दोनों को 5-5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. उन्हें अपने पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करने होंगे और पड़ताल के लिए जब भी आवश्यक हो, अधिकारियों के समक्ष हाजिर होना होगा.
इससे पहले बुधवार को वी शशिकला के भतीजे दिनाकरन की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्टेनोग्राफर के छुट्टी पर होने की वजह से टाल दी गई थी.
कैश के साथ पकड़ा था पुलिस ने
दिनाकरण को 25 अप्रैल की रात को 4 दिनों तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने एआईएडीएमके के अपने धड़े को पार्टी का दो पत्तों वाला मूल चुनाव चिन्ह दिलवाने के लिए आयोग के अधिकारियों को 50 करोड़ रुपये घूस देने की कोशिश की.
पुलिस के मुताबिक दिनाकरन ने एक बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर के जरिये यह पूरा खेल रचा था. दिनाकरन को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए एक फाइव स्टार होटल से हिरासत में लिया गया था जहां उनके पास से कैश में 1.30 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. इस मामले में चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार किया गया था हालांकि उसे जमानत नहीं दी गयी है.
मल्लिकार्जुन पर आरोप है कि उसने इन रुपयों को चेन्नई से दिल्ली पहुंचाने का काम किया था.
हिरासत की अवधि बढ़ने के बाद राहत ले कर आई जमानत
इससे पहले कोर्ट ने दिनाकरन की न्यायिक हिरासत 12 जून तक बढ़ा दी थी. दो हवाला ऑपरेटर नाथू सिंह और ललित कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.
चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के दोनों धड़ों, एक शशिकला नटराजन और दूसरा ओ पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाली, के द्वारा चुनाव चिन्ह पर दावा किये जाने के बाद चुनाव चिन्ह को अगले फैसले तक जब्त कर लिया था.