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एमसीडी चुनाव 2017: स्वराज इंडिया को नहीं मिला चुनाव चिह्न

समान चुनाव चिह्न देने की स्वराज इंडिया की अंतरिम याचिका खारिज

FP Staff

दिल्ली के एमसीडी चुनाव में स्वराज इंडिया के उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न नहीं मिलेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी चुनावों में अपने उम्मीदवारों को समान चुनाव चिह्न देने की स्वराज इंडिया की अंतरिम याचिका खारिज कर दी है.

इससे पहले नियमों का हवाला देकर चुनाव आयोग ने स्वराज इंडिया के समान चुनाव चिह्न के अनुरोध को ठुकरा दिया था. इसके बाद 29 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्वराज इंडिया की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद पार्टी ने अंतरिम याचिका दाखिल की थी.


29 मार्च को याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ‘मौजूदा परिस्थितियों में पहले अपनी जगह तो बनाइए’ और ‘खुद को साबित तो कीजिए.’

कोर्ट ने कहा था कि ‘चुनना और चुना जाना वैधानिक अधिकार है ना कि मौलिक या आम कानून. नवगठित दल समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का दावा नहीं कर सकते.’

कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अब उम्मीदवारों की तस्वीरें भी होंगी, ऐसे में स्वराज इंडिया को समान चिन्ह नहीं मिलने पर भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.

स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने कहा था कि जब हमने एमसीडी चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो हमें पता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, साधन नहीं हैं, सरकार नहीं है. आज हमें पता चल गया कि हमारे पास सिम्बल भी नहीं है.

स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार की बेईमानी के बावजूद चुनाव आयोग इसमें सुधार कर सकता था, लेकिन आयोग ने वो भी नहीं किया. स्वराज इंडिया के आरोप लगाया था कि चुनाव चिह्न से जुड़े नियम बदलने के निवेदन को दिल्ली सरकार ने दो साल सिर्फ इसलिए लटकाकर रखा ताकि स्वराज इंडिया को नुकसान हो.