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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पैरोल

सीबीआई अदालत ने 4 मार्च तक की हिरासत में पैरोल दी थी.

FP Staff

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है, वह बसपा और अपने लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को हिरासत में पैरोल देने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया.

मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हैं. हाल ही में मुख्तार अंसारी परिवार समेत बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे. उनकी पार्टी कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया था. बसपा में शामिल होते ही पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मुख्‍तार को उनकी मनपसंद सीट मऊ सदर तो, भाई सिबकतुल्‍लाह अंसारी को मोहम्‍मदाबाद और बेटे को घोसी सीट से टिकट दिया था.


उन्हें सीबीआई अदालत ने 4 मार्च तक की हिरासत में पैरोल दी थी. इस 15 दिन की पैरोल के खिलाफ चुनाव आयोग दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते वह लंबे समय से जेल में बंद थे.

मुख्तार पर कुल 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, इनमें हत्या, मारपीट, हत्या के प्रयास सहित गैंगस्टर आदि के विभिन्न जनपदों के मुकदमे शामिल हैं.