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विदेशी चंदा: राजनीतिक दलों के खातों की जांच करे केंद्र सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को यह निर्देश दिया है

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी चंदे का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों के खातों की जांच के लिए छह माह का वक्त दिया है.


हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को यह निर्देश दिया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और रिटायर्ड नौकरशाह डॉ. ईएएस सरमा ने यह याचिका दायर की है.

सोमवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरीशंकर ने अदालत के वर्ष 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को ‘अंतिम मौका’ दिया है. तब हाईकोर्ट ने पाया था कि दोनों दलों ने ब्रिटेन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय अनुषंगी कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है.

एफसीआरए की धारा चार किसी भी राजनीतिक दल या विधान मंडल को विदेशी चंदा स्वीकार करने पर रोक लगाती है.

दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने 28 मार्च, 2014 को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वो राजनीतिक दलों के खातों की जांच करें और छह माह के भीतर कार्रवाई करें.

बीते 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि 2014 में कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों पार्टियों के खिलाफ उसने कार्रवाई क्यों नहीं की. इसी साल 21 मार्च को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया था.

इसपर हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार की स्थाई वकील मोनिका अरोड़ा ने अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 31 मार्च, 2018 तक का समय मांगा था.