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जल्दी सुनवाई के खिलाफ केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल और आप नेता आशुतोष द्वारा दायर याचिका ‘निरर्थक और अयोग्य’ है

Bhasha

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अरूण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की दायर याचिका खारिज कर दी है.

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि केजरीवाल और आप नेता आशुतोष द्वारा 26 जुलाई के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ‘निरर्थक और अयोग्य’ है.


पीठ ने कहा, ‘इसलिये याचिका खारिज की जाती है. उन्हें (आप नेताओं को) इसे दायर नहीं करना चाहिए था.’ हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई में तेजी ‘समय की मांग’ है और ऐसा सभी मामलों में होना चाहिए.

पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश के निर्देशों के खिलाफ याचिका अयोग्य और सुनवाई में देरी ‘के मकसद से’ दायर की गई थी.

अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि आप नेताओं ने माना कि वकील राम जेठमलानी ने बहस के दौरान वित्त मंत्री अरूण जेटली की गरिमा घटाने वाली टिप्पणियां कीं.