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चारा घोटालाः लालू के खिलाफ तीसरे मामले में फैसला 24 जनवरी को

मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है

Bhasha

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामलों में से तीसरे मामले में फैसला आने जा रहा है. रांची की विशेष सीबीआई अदालत 24 जनवरी को इसपर अपना फैसला सुनाएगी. दो मामलों में लालू को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है.

मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है. उस वक्त लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे.


सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश एस. एस. प्रसाद ने फैसला सुनाने के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की. मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं.

रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं आरजेडी प्रमुख 

देवघर ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसा निकालने से जुड़े चारा घोटाले के दूसरे में मामले में लालू को पिछले महीने दोषी करार दिया गया था और वह बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.

लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत 8 दोषियों को 3.5 साल की सजा सुनाई थी. वहीं 6 अन्य दोषियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर लालू यादव को 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी.