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मोदी को 'शिवलिंग पर बिच्छू' बताने पर थरूर पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज

मानहानि से संबंधित IPC की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई है. इस मामले पर कोर्ट में 16 नवंबर को सुनवाई होगी

FP Staff

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है. थरूर पर यह मुकदमा उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई है

दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा कि थरूर की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. वकील नीरज के जरिए दायर शिकायत में उन्होंने बयान को ‘असहनीय दुर्व्यवहार’ और लाखों लोगों की आस्था का ‘पूरी तरह अपमान’ बताया.


मानहानि से संबंधित आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई है. इस मामले पर कोर्ट में 16 नवंबर को सुनवाई होगी.

दरअसल थरूर ने पिछले हफ्ते शनिवार को बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में विवादास्पद बयान दिया था. उन्होंने 'आरएसएस के एक सूत्र' के हवाले से कहा था कि, 'मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं. इन्हें ना तो हाथ से हटा सकते हैं और ना ही चप्पल से.'

थरूर यहां अपनी किताब 'The Paradoxical Prime Minister' पर बात कर रहे थे.

कांग्रेस सांसद के इस बयान से तिलमिलाई बीजेपी ने इसे शिवलिंग और भगवान शंकर का अपमान करार दिया था. पार्टी ने 'शिवभक्त' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसके लिए मांफी मांगने को कहा था.