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मुख्य सचिव मारपीट मामले में केजरीवाल की याचिका हुई खारिज

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में आप के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी

FP Staff

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खरिज कर दी. केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान की कॉपी व वीडियो रिकॉर्डिग की मांग की थी. पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई है.

इस मामले में बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर तीन घंटे तक पूछताछ की थी. इसके बाद केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान की कॉपी व वीडियो रिकॉर्डिग की मांग की थी. मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में आप के विधायकों ने उनके साथ मारपीट और बदसुलूकी की थी.


क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19-20 फरवरी की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में उनके साथ आप के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी. इस घटना के बाद अंशु प्रकाश एक हफ्ते की मेडिकल लीव पर चले गए थे.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में दोनों को जमानत दे दी गई थी. इस मामले में केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वी के जैन से भी पूछताछ की गई थी.

(साभार न्यूज़18)