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ट्रांसजेंडरों के पैन-आधार जोड़ने में खामियां, SC ने कहा ठीक करे केंद्र

केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि सरकार को स्थिति की जानकारी है

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रांसजेंडरों के सिलसिले में पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के संबंध में सामने आई विसंगति को सही करने पर विचार करने का निर्देश दिया है.

मंगलवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा, ‘हमें इस समस्या के समाधान की चिंता है. आप या तो आधार में या फिर पैन में सुधार कीजिए लेकिन सुधार होना चाहिए.’


केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि सरकार को स्थिति की जानकारी है. वह इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है जो ट्रांसजेंडरों के आधार को पैनकार्ड से जोड़ने के दौरान सामने आई.

याचिकाकर्ता के वकील सी यू सिंह ने कहा कि केंद्र को पैन कार्ड में तृतीय लिंग का अलग विकल्प सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए ताकि ट्रांसजेंडर लोग आधार को पैनकार्ड से जोड़ पाएं.