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CBI अधिकारी के वकील- हमारे पास हैरान करने वाले तथ्य, SC- हमें कुछ हैरान नहीं करता

सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करके अपना तबादला नागपुर किए जाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया.

FP Staff

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ने अपने नागपुर ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की. सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करके अपना तबादला नागपुर किए जाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया.

मनीष कुमार सिन्हा ने सर्वोच्च अदालत से इस मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. उनके वकील ने अदालत में कहा कि वो अदालत के सामने कुछ हैरान करने वाले तथ्य रख सकते हैं. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा- अब हमें कुछ भी हैरान नहीं करता.


इसके साथ ही अदालत ने मनीष सिन्हा के नागपुर ट्रांसफर मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. मनीष सिन्हा भ्रष्टाचार के कथित मामले में अस्थाना की भूमिका की जांच कर रही टीम का हिस्सा रहे हैं.

इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ भी शामिल हैं. यह पीठ सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के अधिकार छीनने और अवकाश पर भेजने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा.

मनीष सिन्हा ने कहा कि उनकी अर्जी पर भी मंगलवार को वर्मा की याचिका के साथ ही सुनवाई की जाए. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका तबादला नागपुर कर दिया गया है और इस वजह से वह अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच से बाहर हो गए हैं.

सरकार ने एक आदेश जारी कर अस्थाना की भी शक्तियां छीन ली हैं और उन्हें अवकाश पर भेज दिया है.

( एजेंसी के इनपुट के साथ )