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पश्चिम बंगालः पंचायत चुनाव पर रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए आदेश

जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को सोमवार रिपोर्ट जमा करने को कहा

Bhasha

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरूवार को अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में जारी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को सोमवार रिपोर्ट जमा करने को कहा. जहां आयोग को अन्य सूचनाओं के साथ पंचायत चुनाव के लिए दायर नामांकनों की संख्या और खारिज किए गए नामांकनों के प्रतिशत के बारे में विस्तार से बताना होगा.


अदालत ने कहा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के नौ अप्रैल के आदेश को वापस लेने संबंधी आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन दायर करने के लिए एक दिन का समय और बढ़ा दिया था लेकिन इसे बाद में वापस ले लिया था.

जस्टिस तालुकदार ने 10 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग के नौ अप्रैल का आदेश वापस लेने पर रोक लगाते हुए आयोग को निर्देश दिया था कि वह अपना आदेश रद्द करने को विलंबित किया गया समझे.

जस्टिस तालुकदार ने गुमराह करने के आरोप में बीजेपी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक ही राहत के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसका यह आचरण ‘एक मंच से दूसरे मंच कूदने’ जैसा है.

राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए बीजेपी के अलावा सीपीएम एवं कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट का रुख किया था.