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इमरजेंसी के 43 साल: जेटली ने इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की

जेटली ने लिखा, हिटलर और श्रीमती गांधी ने कभी भी संविधान को रद्द नहीं किया. उन्होंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने के लिए एक गणतंत्र के संविधान का उपयोग किया

FP Staff

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इमरजेंसी के 43 साल पूरे होने पर सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जर्मनी के चांसलर रहे एडोल्फ हिटलर की तुलना की. उन्होंने इमरजेंसी पर लिखे अपने लेख में कहा, 'हिटलर और श्रीमती गांधी ने कभी भी संविधान को रद्द नहीं किया. उन्होंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने के लिए एक गणतंत्र के संविधान का उपयोग किया.'

जेटली ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हिटलर ने संसद के अधिकांश विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और अल्पसंख्यक सरकार को संसद में एक सरकार में बदल दिया, जिसमें दो-तिहाई सदस्य मौजूद थे और मतदान कर रहे थे. इसलिए, वे एक व्यक्ति में निहित सभी शक्तियों का संविधान संशोधन लाए. श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद के अधिकांश विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और इसलिए, उनकी गैरमौजूदगी के जरिए, सदस्यों के दो तिहाई बहुमत मौजूद और संविधान संशोधन के माध्यम से कई अप्रिय प्रावधानों को पारित करने में सक्षम किया.'


अरुण जेटली ने लिखा है, 'एक शक्ति जिसे डॉ आंबेडकर ने कहा था कि वह भारत के संविधान का दिल और आत्मा है, उसे 42वें संशोधन के जरिए रिट पिटीशन जारी करने के लिए हाईकोर्ट की शक्ति को कम कर दिया गया. उन्होंने अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया ताकि एक संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से परे हो.'

जेटली ने अपने पोस्ट में लिखा है,'ऐसी कुछ चीजें थीं जिन्हें हिटलर ने नहीं किया था, श्रीमती गांधी ने किया था. उन्होंने मीडिया में संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा दी. संसदीय कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए मीडिया को अधिकार देने वाला कानून फिरोज गांधी विधेयक के रूप में जाना जाता था क्योंकि स्व. श्री फिरोज गांधी ने हरिदास मुंद्रा घोटाले के बाद उनके लिए एकमात्र प्रचार किया था, जिसे संसद में उनके द्वारा उठाया गया था. अगर हम हिटलर के चुनाव को किनारे रख दें तो भी उसने ऐसे कोई बदलाव नहीं किए थे.

जेटली ने लिखा, श्रीमती गांधी ने संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दोनों में संशोधन किया. संविधान संशोधन ने अदालत के सामने प्रधानमंत्री के चुनाव को गैर-तर्कसंगत कर दिया. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के को उन प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए पूर्ववर्ती संशोधन किया गया ताकि श्रीमती गांधी के अवैध चुनाव, कानून में बदलावों से मान्य हो सकें. हिटलर के विपरीत, श्रीमती गांधी भारत को 'राजवंश लोकतंत्र' में बदलने के लिए आगे बढ़ीं.'