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एंटी रोमियो स्कवॉड सरकार के दिशानिर्देश पर अमल करे: कोर्ट

याचिका में आरोप लगाया है कि एंटी रोमियो स्कवॉड युवा जोड़ों का उत्पीड़न कर रहा है

Bhasha

एंटी रोमियो स्कवॉड पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है. बावजूद इसके कई एंटी रोमियो स्कवॉड का समर्थन करने वालों की भी अच्छी खासी संख्या है. अब योगी आदित्यनाथ की इस सेना पर हाईकोर्ट ने भी निर्देष दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को निर्देश दिया कि वे एंटी रोमियो स्कवॉड की कार्रवाई को लेकर खुद के दिशानिर्देशों पर अमल करे और कानून के तहत काम करे.


युवा जोड़ों का उत्पीड़न कर रहा है

जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस संजय हरकौली की पीठ ने वकील गौरव गुप्ता की जनहित याचिका पर उक्त निर्देश दिए. याचिका में आरोप था कि एंटी रोमियो स्कवॉड की कार्रवाई के दौरान पुलिस दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है और युवा जोड़ों का उत्पीडन कर रहा है.

राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी एडवोकेट मंसूर अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने 22 और 25 मार्च को इस सिलसिले में उचित दिशानिर्देश जारी किए थे. एंटी रोमियो स्कवॉड की कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत हो रही है. अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.