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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामवृक्ष यादव की डीएनए रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

इस घटना में दो पुलिस अधिकारियों समेत 20 से अधिक लोगों की जानें चली गई थीं

Bhasha

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को मंगलवार को जवाहर बाग हिंसा के नेता रामवृक्ष यादव की डीएनए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक, कब्जेदारों से पार्क खाली कराने के दौरान हुई हिंसा में रामवृक्ष यादव मारा गया था.

मुख्य न्यायधीश डी. बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में यह आदेश पारित किया. केस की अगली सुनवाई की 7 जुलाई तय की है.


यह अदालत बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, मथुरा के निवासी विजय पाल सिंह और जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच की मांग करने वाले अन्य लोगों द्वारा पिछले साल दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इस घटना में दो पुलिस अधिकारियों समेत 20 से अधिक लोगों की जानें चली गई थीं.

हिंसा में रामवृक्ष यादव भी मारा गया था

इससे पूर्व अदालत ने गत 2 मार्च को इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था और जांच एजेंसी को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने को कहा था. जांच में सुस्ती दिखाने के लिए अदालत ने पिछले सप्ताह सीबीआई को फटकार लगाई थी.

उल्लेखनीय है कि इस सार्वजनिक पार्क पर 2 साल से अधिक समय तक यादव और उसके करीब 3000 अनुयायिओं का अवैध रूप से कब्जा रहा जिससे पिछले साल जून में इसे खाली कराने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल द्विवेदी भी मारे गए.

पुलिस का दावा है कि उस हिंसा में रामवृक्ष यादव भी मारा गया जबकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यादव जीवित है और छिप रहा है.