view all

अखिलेश यादव ने दिया हाईकोर्ट को भरोसा, अब होटल नहीं बनवाऊंगा

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव को राहत देते हुए विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके बंगला नंबर ए 1 की मरम्मत की अनुमति दे दी है

FP Staff

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग पर हैरिटेज होटल बनाने का सपना टूट गया है. अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भरोसा दिलाया है कि वो अब होटल का निर्माण नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, ' बंगले को सिर्फ रिहायश के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने उसके निर्माण पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से भी इस बारे में जवाब मांगा था. अब अखिलेश यादव एलडीए में होटल बनाने की अर्जी वापस लेंगे.

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव को राहत देते हुए विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके बंगला नंबर ए 1 की मरम्मत की अनुमति दे दी है. अदालत ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि वहां पर किसी तरह का आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं किया जायेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की एक अर्जी पर जारी किया. उक्त भूखंड पर 1940 के आसपास एक बंगला बनाया गया था.


पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी की ओर से वरिष्ठ वकील जे एन माथुर और अमित कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि उक्त भूखंड पर हेरिटेज होटल बनाने के लिए एलडीए से अनुमति मांगने के लिए अर्जी दी गयी थी, लेकिन अब अर्जी वापस ले ले ली जाएगी और उस बंगले को केवल रहने के लिए उपयोग में लाएंगे.

विक्रमादित्य मार्ग पर बनना था होटल

अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के नाम पर 1 ए विक्रमादित्य मार्ग पर 2005 में 39 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी. अब इसकी कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है. अखिलेश और डिंपल दोनों मिलकर इस जमीन पर होटल बनाना चाहते हैं. जिसका नक्शा पास कराने के लिए एलडीए से परमीशन मांगी थी. अब यह फाइल एलडीए के टाउन प्लानर के पास है. हालांकि यह होटल वीआइपी एरिया में बनना है और पीछे ही सीएम आवास है इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह होटल सिर्फ दो मंजिला ही बन सकता है.