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अजमेर दरगाह ब्लास्ट: भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता को आजीवन कारावास

असीमानंद समेत सात आरोपी पहले ही रिहा हो चुके हैं.

FP Staff

अजमेर धमाका मामले में दोषी पाए गए भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल एनआईए कोर्ट ने भावेश पटेल पर 10000 रुपए और देवेंद्र गुप्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर की एक विशेष अदालत ने स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह परिसर में करीब नौ साल पहले हुए धमाके के मामले में सजा सुनाई.


विशेष अदालत के जज दिनेश गुप्ता ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई. अदालत 11 अक्टूबर 2007 को दरगाह परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में असीमानंद समेत सात आरोपियों को पहले ही संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर चुकी है.