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एयरसेल-एक्सिस केस में मारन बंधु कोर्ट से बरी

एयरसेल-मैक्सिस केस में सीबीआई और ईडी कर रही थी जांच

FP Staff

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी मारन बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी को आरोप तय करने और मारन बंधुओं तथा अन्य की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को फैसला सुनाना था. लेकिन उन्होंने यह तैयार नहीं होने के कारण इसे दो फरवरी तक के लिए टाल दिया था.


कोर्ट को सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला.

विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोवर ने आरोप तय करने के लिए हुई बहस में दावा किया था कि दयानिधि मारन ने चेन्नई के टेलिकॉम प्रमोटर सी शिवशंकर पर 2006 में एयरसेल और उसकी सहायक फर्मो में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेचने का दबाव बनाया था.

हालांकि दयानिधि ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया था. दयानिधि के वकील ने कहा कि अक्टूबर 2005 में ही एयसेल और मैक्सिस के बीच समझौता हो चुका था.

केस से बरी होने पर खुशी जताते हुए दयानिधि मारन ने कहा कि उन्हें काफी राहत महसूस हो रही है.

एयरसेल और मैक्सिस के बीच ये डील तब हुई थी जब दयानिधि मारन यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे.