view all

असम में अफ्सपा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ी

यह कानून सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में विभिन्न अभियान चलाने के लिए विशेष अधिकार और छूट देता है

Bhasha

असम सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है.


एक बयान के मुताबिक असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने 28 फरवरी को जारी अधिसूचना के जरिए सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 के तहत समूचे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है.

कानून को छह महीने के लिए बढ़ाया गया है या जब तक कि इसे वापस ना ले लिया जाए. यह कानून सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में विभिन्न अभियान चलाने के लिए विशेष अधिकार और छूट देता है.

बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरूवार को कहा था कि असम में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और हिंसा का दौर बीत चुका है.

उन्होंने जमुगुरीहाट में एक कार्यक्रम में कहा था, ‘दिसंबर 2014 में मैंने कहा था कि असम में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि असम में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है. हिंसा का दौर बीत चुका है.’