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लाभ का पद: अयोग्य आप विधायकों ने HC से दायर याचिका वापस ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका खारिज कर दी थी

Bhasha

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है. चुनाव आयोग ने लाभ का पद रखने के दोषी पाए गए इन विधायकों की सदस्यता हाल ही में रद्द कर दी थी. आप ने इस मामले में पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

शनिवार को इन सभी विधायकों ने आयोग के खिलाफ दायर याचिका वापस लेते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट संसदीय सचिवों के तौर पर उनकी नियुक्तियां रद्द कर चुका है. तो चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने जस्टिस रेखा पल्ली के सामने कहा कि वो पूर्व में दायर की गई अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं.


दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध न होने पर अदालत ने चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज कर दी.

बता दें कि प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने आप के 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में लाभ के पद से जुड़ी याचिका दायर की थी.