view all

दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ SC जाऊंगा :रामदास अठावले

भाषा में दलित शब्द का इस्तेमाल करने या नहीं करने का निर्णय आम जनमानस के ऊपर छोड़ देना चाहिए

FP Staff

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को कहा कि बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा बोलचाल में एवं मीडिया में दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के निर्णय के खिलाफ उनकी पार्टी आरपीआई (ए) सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

अठावले ने एक बयान में कहा, 'सरकारी कामकाज में अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल उचित है और मैं इससे सहमत हूं लेकिन व्यावहारिक भाषा में दलित शब्द का इस्तेमाल करने या नहीं करने का निर्णय आम जनमानस के ऊपर छोड़ देना चाहिए.'


उन्होंने कहा, 'मैं दलित पैंथर का नेता रहा हूं. दलित शब्द केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं बना है बल्कि गरीब, मजदूर ,किसान ,झुग्गी झोपड़ी एवं समाज की मुख्यधारा से वंचित रहने वाले व्यक्ति दलित होते हैं, और दलित शब्द से समाज के युवा अपने आपको गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं. ' उन्होंने कहा कि बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के निर्णय के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी .

दरअसल, पिछले दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर मीडिया के लिए परामर्श जारी कर कहा था कि वे दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करें.