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वोटर लिस्ट मामला: कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिका को SC ने किया खारिज

इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की तरफ से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग से मध्य प्रदेश और राजस्थान की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मुहैया कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान में कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने अपने-अपने राज्य से संबंधित वोटर लिस्ट से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.

इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा, हम इन याचिकाओं को खारिज करते हैं.

इन नेताओं ने अपनी याचिका में मतदाता सूची में कथित तौर पर मतदाताओं का नाम दो बार शामिल होने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों का उचित समाधान करने की मांग की थी.

मध्य प्रदेश में 28 नवंबर और राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होना है. इन दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी. मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में 2013 में भारी जीत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी.