मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को एक नए आदेश में कहा है कि देश के सभी शिक्षा संस्थानों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया जाए.
एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सोमवार या शुक्रवार को हफ्ते में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होना चाहिए.
इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि वंदे मातरम सभी सरकारी ऑफिसों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनियों, फैक्टरियों में भी महीने में एक बार जरूर गाया जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा है कि ये नियम उन लोगों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, जो इस नियम का अनुसरण करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन उन्हें इसके लिए पर्याप्त कारण देना होगा.
इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन को सरकारी वेबसाइटों पर वंदे मातरम का इंग्लिश और तमिल वर्जन भी अपलोड करने को कहा है और सोशल साइटों पर भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.