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हिंदू से ब्याही पारसी महिला को मिली पारसी धार्मिक स्थल में जाने की इजाजत

इससे पहले सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला के दूसरे धर्म में शादी कर लेने से उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है

FP Staff

हिंदू धर्म में शादी करने वाली एक पारसी महिला को आखिरकार अपने पवित्र धर्मस्थल ‘फायर टेंपल’ और ‘टावर ऑफ साइलेंस’ में जाने की इजाजत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में वलसाड पारसी पंचायत ने इस पर सहमति दे दी है.

गुजरात की पारसी महिला गुलरुख गुप्ता ने हिंदू पुरुष से शादी की थी. इसके बाद उन्हें पारसी समाज के पवित्र स्थल जाने पर रोक लगा दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसे राहत दी है.


गुलरुख ने अहमदाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिका दायर की थी. कोर्ट के अनुसार अब वह पारसी मंदिरों में प्रवेश कर सकती है.

फायर टेंपल और टावर ऑफ साइलेंस पारसियों के धर्मस्थल हैं. टावर ऑफ साइलेंस में पारसियों का अंतिम संस्कार किया जाता है. यहां दूसरे धर्म के लोगों के आने पर रोक है. इसी वजह से उक्त महिला के प्रवेश पर लोक लगाई गई थी.

हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 

इससे पहले सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला के दूसरे धर्म में शादी कर लेने से उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है. ऐसे में पारसी महिला को उसके पिता के निधन पर शोकसभा में शामिल होने दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट से पहले महिला ने गुजरात हाईकोर्ट में इस नियम को चुनौती दी थी. अपने फैसले में हाईकोर्ट ने भी महिला को पारसी रीति-रिवाज मे हिस्सा लेने की मनाही के पारसी ट्रस्ट के फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि विवाह के बाद महिला का धर्म पति के धर्म मे तब्दील हो गया है. इसके बाद गुलरुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.