view all

हिंदुओं के चिता जलाने पर भी लग सकती है रोक: त्रिपुरा गवर्नर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने भी किया है. उन्होंने इसे हिन्दुओं की चिता से जोड़कर देखा है

FP Staff

दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई जगह विरोध हो रहा है. त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है. रॉय ने यहां तक कह दिया कि आगे-आगे तो हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका कोर्ट पहुंच सकती है.

गवर्नर ने ये बात ट्वीट के जरिए कही. उन्होंने कहा, 'कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवॉर्ड वापसी गैंग हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे.'


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी है. 19 अक्‍टूबर को दिवाली से पहले यहां पटाखों की बिक्री नहीं हो पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन 1 नवंबर 2017 तक बरकरार रहेगा. हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि दिवाली पर क्या हालात होंगे.

इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र के रिहायशी इलाकों में पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रशासन को आदेश दिया है कि वो प्रतिबंधित इलाकों में पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. हाईकोर्ट का यह आदेश पटाखा चलाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ रिहायशी इलाकों में बिक्री पर रोक के लिए है.

चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को जस्टिस वीएम कनाडे के पिछले साल के आदेश को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया है. खंडपीठ ने कहा कि कोई भी विक्रेता जो अस्थायी तौर पर रिहायशी इलाकों में पटाखा बेचना चाहते हैं उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी.