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उपहार अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना अंसल भाइयों ने की सबूतों से छेड़छाड़

उपहार कांड के आरोपी अंसल भाइयों पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप को बरकरार रखा है

Bhasha

दिल्ली उच्च न्यायलय ने उपहार कांड के आरोपी अंसल भाइयों पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप को बरकरार रखा है. इन दोनों भाइयों पर उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड के सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था.

सुशील और गोपाल अंसल को निचली अदालत पहले ही इस मामले में आरोपी बना चुकी थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के पास पर्याप्त सामग्री है. जो अंसल बंधुओं और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने को न्याय के नजरिये से सही ठहराती है.


पीठ ने कहा कि आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया और इसके लिए उचित रूप से आरोप तय किए गए. जबकि इस मामले में सामग्री ने इस बात को लेकर गहरा संदेह पैदा किया था.

क्या था मामला

बॉलीवुड फिल्म बार्डर की स्क्रीनिंग के दौरान 13 जून को उपहार सिनेमा में आग लग गई थी. जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

देश की राजधानी में हुए इस भीषण हादसे में सिनेमा मालिकों की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई थी. इस सिनेमा हॉल में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे. मरने वालों में महिलाओं और छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा थी.

इस हादसे में रिएल एस्टेट कारोबारी और सिनेमा मालिक सुशील एवं गोपाल अंसल को दोषी बनाया गया था.