जीएसटी लागू हो जाने के बाद पांच करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. इस तरह के मामने में पुलिस आरोपी को बगैर वॉरंट के गिरफ्तार कर सकेगी .
जीएसटी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कहा कि इस कानून के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है.
कब से लागू होगा जीएसटी
सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए एक जुलाई का लक्ष्य तय किया है. जीएसटी लागू होने से केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय चुंगियाें के बजाय सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लगेगा.