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UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा, बताएं E-KYC के लिए कैसे खत्म करेंगे आधार की ज़रूरत ?

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियां द्वारा 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी करना जरूरी होता था

FP Staff

हाल ही आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से उन योजनाओं के बारे में पूछा है जिससे कि वो ई-केवाईसी के लिए आधार की ज़रूरत को खत्म करेंगी. इस संदर्भ में पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियां द्वारा 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी करना जरूरी होता था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिम खरीदने के लिए अब आधार जरूरी नहीं है. बता दें कि आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली.


सिम खरीदने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाने की जरूरत नहीं है, साथ ही नीट जैसी परीक्षाओं में भी आधार अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द करने के बाद प्राइवेट कंपनियां अब आधार की मांग नहीं कर सकती हैं. अब आधार को बैंक और मोबाइल नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है.