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दिल्ली: फ्लाइट्स के किराए में कटौती, उड़ान भरना हुआ अासान

एयरपोर्ट इकॉनमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने साल 2014 से 2019 के लिए शुल्कों में कटौती का आदेश दिया था

FP Staff

दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ाने भरने वाली फ्लाइट्स में सफर करने वाले यात्रियों को अब कम किराया देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यात्री शुल्क और विमान पार्किंग शुल्क को घटाने की अनुमति दे दी है.

इस फैसले के बाद घरेलू यात्रियों को सिर्फ 10 रुपए यूडीएफ (यूजर डेवलपमेंट फीस) का भुगतान करना होगा. पहले यात्रियों को प्रति टिकट के हिसाब से 275-550 रुपए तक यूडीएफ देना होता था.


यूडीएफ में भारी कटौती

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्रियों को अब यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में 10 रुपए का भुगतान करना होगा, जो पहले 275-550 रुपए था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यूडीएफ के तौर पर 45 रुपए का भुगतान करना होगा, जो पहले 635-1,270 रुपए था. आपको बता दें कि इससे पहले 2015 में एयरपोर्ट इकॉनमी रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) ने इन शुल्कों को कम करने का फैसला किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

क्या था मामला

एईआरए ने साल 2014 से 2019 के लिए शुल्कों में कटौती का आदेश दिया था. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) इस मामले पर विमानन कंपनियों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए यह आदेश लागू नहीं हो पाया.