ऐसा बहुत कम ही होता है जब गलत साइड में गाड़ी चलाने के जुर्म में किसी को जेल की सजा मिल जाए लेकिन दिल्ली के दो कैब ड्राइवर के साथ बीते रविवार ऐसा ही हुआ.
रियाजुद्दीन और मरघूब रहमान कमला मार्केट के पास गलत साइड में कैब चला रहे थे. ऐसे में पुलिस ने उन्हें कोर्ट चालान जारी कर दिया और जज के सामने पेशी हुई. पेशी बाद जज अभिषेक कुमार ने उन्हें एक महीने जेल की सजा का आदेश सुना दिया.
गलत साइड में गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 184 का उल्लंघन है.
दोनों ही ड्राइवर पहाड़गंज के रहने वाले हैं. रविवार को कमला नगर मार्केट से गुजरते वक्त दोनों गलत साइड में थे. इतना ही नहीं, कैब की स्पीड भी ज्यादा थी. दोनों रेड लाइट पर भी नहीं रुके. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों पर कार्रवाई की.
यह पहला मामला है जब गलत साइड में गाड़ी चलाने पर किसी ड्राइवर को एक महीने की सजा हुई है. अब तक ज्यादातर कार्रवाई नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ होती रही है.