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सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती, इस इस्‍लामिक संगठन ने दायर की याचिका

केंद्र सरकार के तीन तलाक पर अध्यादेश के मुताबिक तलाक ए बिद्दत अपराध है

FP Staff

तीन तलाक अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में समस्त केरल जमीयत उल उलेमा ने याचिका दायर की है. यह सुन्नी मुस्लिम विद्वानों का एक संगठन है. बता दें कि हालही में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में अध्यादेश पास किया था.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीन तलाक पर अध्यादेश के मुताबिक तलाक ए बिद्दत अपराध है और जो शख्स अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर तलाक देगा, उन्हें तीन साल की सजा होगी. इस अध्यादेश में पीड़ित महिला को भत्ता और बच्चे की परवरिश का भी प्रावधान है.


इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट में भी तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की जा चुकी है, इस पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी. इस याचिका में कहा गया है कि सरकार अध्यादेश के जरिए मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों पर चोट कर रही है.

बता दें कि तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अटका हुआ है. कांग्रेस का कहना है कि इस बिल के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया जाना जरूरी है.