view all

नोएडा: अब कार खरीदने से पहले करिए पार्किंग स्पेस का इंतजाम

अगर आपके पास पार्किंग की व्‍यवस्‍था नहीं है तो नई गाड़ी का रजिस्‍ट्रेशन नहीं होगा

FP Staff

नोएडा में अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अब आपके पास पार्किंग का पुख्ता इंतजाम पहले से होना चाहिए. अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है तो आपकी नई कार का रजिस्ट्रेशन शहर के परिवहन विभाग में नहीं हो पाएगा. बिना रजिस्ट्रेशन के आप कार चला नहीं पाएंगे. अगर आपके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है तो नई गाड़ी का रजिस्‍ट्रेशन नहीं होगा. इस तरह आप अपनी नई गाड़ी नहीं ले पाएंगे.

किराएदारों पर भी लागू होगा ये नियम


अगर आप किराये पर रहते हैं तो भी गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास पार्किंग होनी चाहिए, नहीं तो आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे. नई गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन के वक्‍त आपको मकान मालिक से एक स्‍वीकृति पत्र आरटीओ के सामने दिखाना होगा.

बड़ी संख्या में लोग नहीं खरीद पाएंगे कार

माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से बड़ी संख्‍या में वो लोग गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, जिनके पास पार्किंग की पुख्‍ता व्‍यवस्‍था नहीं है. इससे कार कंपनियों के कारोबार पर भी फर्क पड़ सकता है, क्‍योंकि अन्‍य शहरों में भी पार्किंग के लिए जगह की कमी के कारण आने वाले दिनों में इस तरह का कानून लागू हो सकता है.

हर नई गाड़ी पर जरूरी होगा फास्ट टैग 

गा‍ड़ियों से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है. 1 दिसंबर के बाद बिकने वाली हर गाड़ी के लिए फास्ट टैग जरूरी होने जा रहा है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए नोटिस जारी कर आरएफआईडी टैग को अनिवार्य कर दिया है.

चार पहिया वाहनों पर भी जरूरी होगा फास्ट टैग

सभी नए चार पहिया वाहनों पर फास्टटैग लगाने की जिम्मेदारी वाहन निर्माता या वाहन बेचने वाले ऑथराइज्ड डीलर की होगी. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में गुरुवार को नॉटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें साफ कहा गया है कि 1 दिसंबर और उसके बाद बिकने वाले चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना जरूरी होगा.

सरकार ने जारी किए नॉटिफिकेशन

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में सुधारों के तहत सरकार ने यह नॉटिफिकेशन जारी किया है. खबरों के मुताबिक मंत्रालय के जाइंट सेक्रेटरी ने इस मामले में जारी नॉटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर वेहिकल्स के रूल 138ए का हवाला देते हुए कहा है कि हर नए बिकने वाले चार पहिया वेहिकल पर फास्ट टैग लगाकर बेचना अनिवार्य होगा.

क्या हैं फास्ट टैग के फायदे?

फास्‍ट टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है. इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है और जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रुककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती. इस टैग के जरिए टोल पर वाहन की पहचान हो जाती है और उस टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि खुद ही कट जाती है. इस टैग में जमा राशि के समाप्त होने के बाद उसे फिर से रिचार्ज कराया जा सकता है.