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पैन कार्ड के लिए ट्रांसजेंडर को नहीं देना होगा लिंग संबंधी प्रमाणपत्र

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पैन कार्ड हासिल करने में दिक्कत हो रही थी. यह समस्या इस वजह से और बढ़ रही थी कि आधार में तीसरे लिंग की कैटगरी है लेकिन पैन में नहीं है. इसलिए ट्रांसजेंडर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कर पा रहे थे

Bhasha

आयकर विभाग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर कैटगरी के तहत पैन कार्ड के लिए नया आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड में किसी तरह के बदलाव के लिए लिंग संबंधी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है.

विभाग ने 10 अप्रैल को आयकर नियमों में संशोधन कर ट्रांसजेंडर को उनके कर संबंधी लेन-देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिए आवेदकों की एक स्वतंत्र कैटगरी के तौर पर मान्यता दे दी.


अब तक पैन आवेदन फॉर्म में पुरूष और महिला लिंग श्रेणी ही उपलब्ध थे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इस संदर्भ में मिले अभ्यावेदनों को देखते हुए यह बदलाव किया है. क्योंकि ट्रांसजेडर को नया पैन हासिल करने में या अपने पुराने पैन कार्ड के जरिए लेन-देन करने में दिक्कतें हो रही थीं.

(फोटो: mera ca)

विभाग ने एक परामर्श में कहा, ‘नए पैन के आवंटन और लिंग श्रेणी ट्रांसजेंडर डालने के लिए बदलाव के अनुरोध वाले आवेदनों को मंजूरी दे दी गई. साथ ही नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) पोर्टल के जरिए पैन में बदलाव के अनुरोध वाले आवेदन में लिंग श्रेणी में बदलाव कर ट्रांसजेंडर डालने की खातिर कोई प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है.’

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पैन कार्ड हासिल करने में दिक्कतें हो रही थीं और यह समस्या इस वजह से और बढ़ रही थी कि आधार में तीसरे लिंग की कैटगरी है लेकिन पैन में नहीं है. इसलिए ट्रांसजेंडर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कर पा रहे थे.’