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पालतू जानवर बेचने की दुकान का राज्य पशु कल्याण बोर्ड से कराना होगा पंजीकरण

अब ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा

Bhasha

केंद्र सरकार ने पालतू जानवरों के कारोबार को विनियमित करने के लिए के लिए नियम अधिसूचित कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए इन नियमों के तहत जानवरों के रख रखाव के मानक तय किए गए हैं. इसके तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.

केद्र सरकार के इस फैसले की पशु अधिकार संगठनों ने सराहना करते हुए कहा कि अगर नियमों को ठीक तरीके से लागू किया गया तो इससे ऐसे जानवरों के साथ क्रूरता पर रोक लगेगी. पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि इस से पशुओं की देखभाल भी सही ढंग से हो सकेगी. दरअसल इस नियम के तहत भारत में पालतू जानवरों की खरीद-बिक्री में लगी दुकानों में पशुओं को रखने और उनकी देखभाल के लिए नए मानक तय किए गए हैं.


पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकथाम (पालतू पशुओं की दुकान) नियम, 2018 पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है. इस नियम के तहत पंजीकृत जानवरों को बेचने वाली हर दुकान को हर साल खरीद और बिक्री का विवरण रिपोर्ट के रूप में राज्य पशु कल्याण बोर्ड को देना होगा. बोर्ड को दिया जाने वाले विवरण में पिछले साल की खरीद और बिक्री का पूरा हिसाब होगा.