अहमदनगर के कोपर्डी गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए तीनों लोगों को मौत की सजा दी गई है. जिला अदालत ने बुधवार को तीनों दोषियों जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलुमे को यह सजा सुनाई.
मराठा समाज की एक नाबालिग लड़की की 13 जुलाई, 2016 को गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. उसका शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में मिला था. इसे लेकर अहमदनगर समेत राज्य भर में कई दिनों तक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था.
इस मामले में अदालत के सामने 24 सबूत पेश किए और 31 गवाहों के बयान दर्ज हुए. इनमें मृतक लड़की के पिता, बहन, चाचा, दादा, सहेली, डॉक्टर, जांच अधिकारी की गवाही महत्वपूर्ण रही.
फैसला जल्द से जल्द हो इसके लिए रविवार को भी सुनवाई हुई.