सरोगेसी बिल लोकसभा से पास हो गया है. अब देश में व्यवसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. यह बिल सदन में 2016 से ही लंबित था. इस बिल के पास होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सभी सांसदों ने महिला और बच्चे की गरिमा का ध्यान रखने के लिए अपनी बात सदन में कही है.
उन्होंने कहा कि व्यवसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए यह बिल लागा गया है, लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की राय भी इससे मिलती है. साथ ही परिवार में बच्चा न होने पर आधुनिक विज्ञान के इस्तेमाल से परिवार को वारिस मिले इसका भी ध्यान रखा गया है. बिल पर जेपी नड्डा ने कहा जो भी सरोगेसी के विकल्प को चुनना चाहते हैं उन्हें इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट 90 दिनों के भीतर देना होगा.
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