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अदालत का फरमान: सभी रेस्तरां पर लागू हों हाइजीन स्टैंडर्ड

रेस्तरां ‘काके दा होटल’ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आटे को पैरों से माड़ते हुए दिखाया गया था

Bhasha

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि शहर के सभी भोजनालयों में साफ-सफाई और सुरक्षा स्तर का ध्यान रखा जाए और खाद्य सुरक्षा विभाग इसे लागू करने के लिए किसी खास रेस्तरां और भोजनालयों को नहीं चुन सकता.


हाल ही में राजधानी के एक चर्चित रेस्तरां ‘काके दा होटल’ पर साफ सफाई और सुरक्षा कमी को लेकर होटल के खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ था. जिसपर गुरूवार को न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने टिप्पणी करते हुए ‘काके दा होटल’ के खिलाफ जारी नोटिस वापस लेने का आदेश दिया.

कनाट प्लेस के चर्चित रेस्तरां ‘काके दा होटल’ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आटे को पैरों से माड़ते हुए दिखाया गया था.

अदालत ने खाद्य सुरक्षा विभाग से कहा, ‘आप किसी खास रेस्तरां और भोजनालयों को नहीं चुन सकते. आपको सुनिश्चित करना होगा कि हर जगह एक समान साफ-सफाई के मानकों को लागू किया जाए.’

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इस रेस्तरां ने कहा कि उसने दो कमियों को छोड़कर सभी मानकों का पालन किया है और उसने यह भी कहा कि इन कमियों को भी एक सप्ताह के अंदर खत्म कर दिया जाएगा.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन दलीलों को स्वीकार किया और कहा कि यह होटल अब शहर में ‘सबसे स्वच्छ होटलों में से एक’ है.

विभाग ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह सभी रेस्तरां और भोजनालयों का सर्वे करेगा और मानकों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

विभाग ने 22 फरवरी को रेस्तरां चलाने वाली कंपनी पर तत्काल रोक के लिए नोटिस जारी किया था.