view all

The Accidental Prime minister के ट्रेलर पर रोक लगाने से HC का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म के ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है

FP Staff

दिल्ली हाईकोर्ट ने The Accidental Prime minister के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले को डिविशन बेंच को भेजा गया है.

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म के ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है. वहीं यूथ कांग्रेस ने भी फिल्म के ट्रेलर को लेकर आपत्ति जताई थी.


यूथ कांग्रेस का कहना था कि फिल्म रिलीज किए जाने से पहले उन्हें दिखाई जाए, जिसके जवाब में अनुपम खेर का कहना था कि जब फिल्म के सब्जेक्ट से जुड़ी किताब काफी पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद है तो तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, फिल्म पर आपत्ति क्यों है?

इस फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने रिलीज किया गया था. ये फिल्म 2004-2008 तक सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारु की इसी नाम की किताब पर आधारित है. उसमें सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंह को कांग्रेस की अंदरुनी राजनीति के शिकार के रूप में दिखाया गया है.

Youtube से गायब हो गया था ट्रेलर

इससे पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी के ट्रेलर के यूट्यूब से गायब होने की खबर सामने आई थी. हालांकि बाद में यह भी सामने आया कि इसकी रैकिंग यूट्यूब पर काफी नीचे जा चुकी है. यूट्यूब से अचानक ट्रेलर का नीचे चला जाना और टॉप पर न दिखाई देना दर्शकों को हैरान कर रहा था. इस मामले में फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके चिंता जताई.

अनुपम ने ट्वीट में कहा कि प्यारे यूट्यूब, मुझे देश के तमाम हिस्सों से मैसेज और फोन आए कि मेरी फिल्म के ट्रेलर को जब यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा है तो यह दिख नहीं रही है और अगर दिख भी रही है तो उसकी रैंकिंग 50 वें नंबर पर है. जबकि पहले हम 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे. हमारी मदद कीजिए.

वहीं दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उसने इसे ‘प्रोपेगैंडा फिल्म’ करार दिया है. पार्टी की महाराष्ट्र युवा शाखा ने फिल्म के निर्माताओं से उसके लिए विशेष स्क्रीनिंग कराने की मांग की है.